(उज्ज्वल शर्मा)नगर निगम की सर्विस विंडो पर आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर टैक्स भरना है तो यह सुविधा आपको घर बैठे ही मिलेगी। आपको इसके लिए 100 रुपए शुल्क अदा करना होगा और आपका डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंच जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए अब सिर्फ टेंडर खोलना है। इसके बाद सात सर्विसेज पर काम शुरू हो जाएगा।
नगर निगम में लॉकडाउन से पहले हर रोज भीड़ रहती थी। लोग घंटों लाइनों पर लगकर अपनी बारी का इंतजार करते थे और कुछ लोग ऐसे होते थे सर्विस विंडो पर पहुंचने पर उनकी डॉक्यूमेंट में कोई न कोई कम निकल जाती थी। उन्हें अगले दिन फिर से नगर निगम आफिस आना पड़ता था। इस भीड़ से निजात दिलाने और लोगों का वक्त बचाने के लिए ही नगर निगम ने डोर स्टेप सर्विसेज ऑफ सिटीजन सर्विसेज शुरू करने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। ताकि घर बैठे ही डॉक्यूमेंट ओके होकर घर पहुंच सके।
सहायक मोबाइल पहुंचेगा लोगों के पास
इस सर्विसेज के लिए टेंडर अलॉट होने के बाद ठेकेदार सर्विसेज का नंबर उपलब्ध कराएगा। इस नंबर पर आप फोन करेंगे। फोन करने के बाद आपका नाम, पता और सर्विस पूछी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि किस सर्विस के लिए कौन से दस्तावेज लगाने हैं। दस्तावेज पूरे होने के बाद आपके पास मोबाइल सहायक पहुंचेगा।
डाक्यूमेंट ऑनलाइन जमा होते ही आएगा एसएमएस
मोबाइल सहायक आपके घर पहुंचेगा तो उसके पास टेबलेट, मोबाइल होगा। वह आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सबमिट करेगा। इसके बाद वह आपसे फीस और डॉक्यूमेंट घर पहुंचाने के लिए पोस्टल फीस लेगा। यह फीस कैश, डेबिट या क्रेडिट से भी दी जा सकती है। फीस अदा करते मोबाइल पर डॉक्यूमेंट रिसीव होने का संदेश एसएमएस के तौर पर आएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा सीधा आपके पास पहुंच जाएगा।
बुकिंग होते ही 48 घंटे में सर्विस जरूरी
निगम ने एक ऐसी शर्त रखी है ताकि लोगों को सही तरीके सर्विस मिल सके। निगम ने बुकिंग होने के बाद 48 घंटे के अंदर सर्विस देने की शर्त रखी है। अगर एजेंसी इस दौरान अपनी सर्विस नहीं दे पाती तो उसे हर शिकायत के हिसाब से 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर निगम की नोडल अथॉरिटी के पास सही वक्त पर डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता तो भी 200 रुपए प्रति डॉक्यूमेंट के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अगर एजेंसी गलत डॉक्यूमेंट भरती है तो उसे 20 दिन के अंदर अंदर इसका निपटान करना जरूरी होगा।
हिंदी व अंग्रेजी में पूरी कमान होगी
डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक कराने में ही लोगों को काफी कसरत करनी पड़ती है। इसलिए टेंडर की शर्तों में स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल सहायक की हिंदी और अंग्रेजी में पूरी तरह से कमान होनी चाहिए यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसलिए सहायक को 10वीं के साथ तीन साल का डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है। यही नहीं उसकी पुलिस की वेरिफिकेशन भी होगी, क्योंकि अगर वह किसी के घर जाता है और कुछ होता है तो उस पर ठीक तरह से कार्रवाई की जा सके।
बुकिंग होते ही 48 घंटे में सर्विस जरूरी
निगम ने एक ऐसी शर्त रखी है ताकि लोगों को सही तरीके सर्विस मिल सके। निगम ने बुकिंग होने के बाद 48 घंटे के अंदर सर्विस देने की शर्त रखी है। अगर एजेंसी इस दौरान अपनी सर्विस नहीं दे पाती तो उसे हर शिकायत के हिसाब से 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर निगम की नोडल अथॉरिटी के पास सही वक्त पर डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता तो भी 200 रुपए प्रति डॉक्यूमेंट के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अगर एजेंसी गलत डॉक्यूमेंट भरती है तो उसे 20 दिन के अंदर अंदर इसका निपटान करना जरूरी होगा।
यह सर्विस होंगी डोर स्टेप में
बर्थ एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इश्यू करने के साथ साथ सर्टिफिकेट में एंट्री का संशोधन, सर्टिफाइड कापी प्रमाण पत्रों की, जन्म एवं मृत्यु का देरी से रजिस्ट्रेशन। असेसमेंट में प्रापर्टी टैक्स रिकार्ड की असेसमेंट कॉपी। डोमिसाइल के लिए डॉक्यूमेंट प्राप्ति तथा उन्हें तहसील आफिस तक पहुंचाना। मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना। प्रॉपर्टी में टैक्स रजिस्टर में पार्टी का नाम चेंज करना। ट्रेड लाइसेंस को रिन्युअल करना। नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की दुकानों का रेंट कलेक्ट करना।
- डोर स्टेप सर्विस के लिए एजेंसी के बिड आ चुकी है। बिड को जल्द ही ओपन कर लोगों को डोर स्टेप सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो एजेंसी को जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वीरेंद्र सहारण, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अम्बाला सिटी
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