अम्बाला | रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया ने बीते गुरुवार को सभी वाणिज्यिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, वित्तीय संस्थाओं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक, सभी ग्राहकों का टर्म लोन यानी हाउसिंग, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अॉटो, एजुकेशन और पर्सनल लोन की किस्त तीन महीनों के लिए टालने के लिए कहा गया था, ताकी आम आदमी को इस मुश्किल घड़ी में राहत मिले। लेकिन किस्त देने न देने का विकल्प ग्राहक पर छोड़ा है। लेकिन इस दौरान रकम पर ब्याज लगता रहेगा।
इन सभी बैंकों ने ट्विटर के माध्यम से ईएमआई तीन महीने तक टालने का विकल्प दिया है। इसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट या नजदीकी ब्रांच में जाकर अपनी ईएमआई काटने या न काटने की अनुमति देनी होगी। विस्तृत पेज-2
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