
कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए गांधी कैंप सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां बाजार व रिहायशी इलाके दोनों पर लागू रहेंगी। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि शहर में गांधी कैंप का एरिया कोरोना का सबसे बड़ा रिहायशी संवेदनशील हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। यहां 6 दिन में ही कोरोना वायरस के संक्रमण के 19 केस सामने आए हैं।
वहीं यहां के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने को लेकर भी प्रशासन के पास लगातार शिकायत आ रही थी। इस पर जिला प्रशासन ने फैसला लेते हुए अब गांधी कैंप को सील करने का फरमान सुनाया गया है। हालांकि गांधी कैंप को कब तक सील रखा जाएगा इस बारे में प्रशासन के स्तर पर फैसले पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। शुक्रवार से गांधी कैंप किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल गतिविधियां नहीं चलेंगी।
यह हिदायतें दवाई की दुकानों, आटा चक्की, दूध व डेयरी उत्पादों, मिठाई, बेकरी, चश्में एवं सब्जियों पर लागू नहीं होंगी तथा यह सभी दुकानें रविवार सहित प्रतिदिन खुली रहेंगी। फिलहाल फड़ी व रेहड़ियों पर भी सामानों की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। कोविड-19 की गाइडलाइन तोड़ने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटने की तैयारी में है। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है।
एलओ सुरेंद्र गोयल की अगुवाई में गुरुवार की शाम को नगर निगम की टीम ने गांधी कैंप पहुंचकर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की मुनादी कराई। इस दौरान लाउडस्पीकर से गांधी कैंप वासियों से अपील की गई है कि वे हर हाल में अपने घरों में रहें। उनकी जरूरत की चीजें उन तक प्रशासन की ओर से तय टीम द्वारा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
फास्ट फूड की दुकानें रहेंगी बंद: इन बाजारों में मिठाई व बेकरी की दुकानें, छोला-समोसा, चाऊमीन-बर्गर, पानीपुरी, टिक्की आदि फास्ट-फूड की रेहड़ी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दाएं तरफ तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को बाएं तरफ की दुकानें खुलेंगी। दाई व बाई दिशाओं का निर्धारण नगर निगम द्वारा किया जाएगा। यह हिदायतें दवाई की दुकानों, आटा चक्की, दूध व डेयरी उत्पादों, मिठाई, बेकरी, चश्मे एवं सब्जियों पर लागू नहीं होंगी। यह सभी दुकानें रविवार सहित प्रतिदिन खुली रहेंगी।
6 दिन में 19 कोरोना संक्रमित मिले: गांधी कैंप एरिया में 10 जून तक मात्र 7 कोरोना रोगी चिह्नित हुए थे। लेकिन यह आंकड़ा जुलाई आते आते तेजी से बढ़ने लगा। गांधी कैंप में 4 जुलाई को 8 मरीज, 5 जुलाई को 4 मरीज, 7 जुलाई को 1 मरीज और 9 जुलाई को 6 कोरोना मरीज मिले हैं।
लेफ्ट व राइट सिस्टम से खुलेगा बाजार, निगम तय करेगा : जिलाधीश आरएस वर्मा ने जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर महामारी अधिनियम 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने हेतु दुकान खोलने के बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत अब शौरी मार्केट, किला रोड, पुरानी सब्जी मंडी, माल गोदाम रोड, रेलवे रोड, झज्जर रोड एवं बड़ा बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
होटल, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हॉल में विवाह व कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति
जिले में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए होटल, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हॉल संचालन के लिए आवश्यक हिदायतें जारी की गई हैं। जारी हिदायतों के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट एवं बैंक्वेट हॉल संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में आयोजित होने वाले विवाह आदि कार्यक्रमों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। संबंधित एसडीएम की ओर से ऐसी अनुमति प्रदान करते समय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी सभी शर्तों व नियमों का उल्लेख करना होगा।
जिलाधीश आरएस वर्मा ने बताया कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी हिदायतों को लागू करवाएंगे। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट-कम-इंसीडेंट कमांडर अपने क्षेत्रों मेंं ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना व होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल को सेनिटाइज करने से संबंधित हिदायतों का कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी व प्रतिष्ठान को प्रदान की गई अनुमति भी स्वत: ही रद्द हो जाएगी।
गांधी नगर, पटेल नगर आदि एरिया में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बचाव को देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है। सबकी भलाई के लिए इस पहल पर सहयोग किया जाएगा। संभवत 3 दिन के लिए ही सारी व्यावसायिक गतिविधियां ठप की गई हैं। लेकिन यदि इसे और आगे बढ़ाया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे और डीसी से मिलकर अपनी बात रखेंगे।
-राधेश्याम ढल, पार्षद वार्ड-14
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