9 विदेशी जमातियाें पर फाॅरनर्स एक्ट के तहत केस पनाह देने वाले मस्जिद के मौलवी व प्रचारक भी फंसे


निजामुद्दीन मरकज से अम्बाला टांगरी बांध के साथ शिवपुरी काॅलोनी मस्जिद में छिपे 9 विदेशी जमातियों के खिलाफ महेशनगर थाना पुलिस ने फाॅरनर्स एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 8 जमाती नेपाल के हैं जबकि एक श्रीलंका का है। जमातियाें को पनाह देने वाले मस्जिद के मौलवी व एक अन्य धर्म प्रचारक पर भी लॉकडाउन के आदेशाें की उल्लंघना व अन्य धाराअाें के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी जमाती अभी क्वारेंटाइन पीरियड में हैं जबकि दो कोरोना से संक्रमित हंै। इनमें से एक पीजीआई तो दूसरा सिविल अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। मामला सिक्योरिटी ब्रांच इंचार्ज राजेश कुमार की शिकायत पर दर्ज हुअा है।

निजामुद्दीन मरकज से शिवपुरी काॅलोनी स्थित मस्जिद में आकर पनाह लेने वाले नेपाल निवासी जमाती शेख मुस्तफा (46), मोहम्मद नाबिर अंसारी (26), मोहम्मद गन्नी (71), मोहम्मद वसीर मियां (52), मनसूद आलम (52), मोहम्मद भोजराय (66), फयूजल हक (51), मोहम्मद इयासिन मियां (63) के अलावा श्रीलंका निवासी मोहम्मद रिफसान (25) को नामजद किया गया है। यह सभी कुछ दिन पहले मस्जिद में धर्म प्रचार के लिए आए थे। इन्हीं जमातियों को मस्जिद में पनाह देने वाले शिवपुरी काॅलोनी निवासी एवं मस्जिद संचालक मोहम्मद नाजिम और मस्जिद में धर्म प्रचारक यूपी के जिला बिजनौर निवासी मौलवी फैन आलम पर फारनर्स एक्ट व लॉकडाउन की उल्लंघना के आरोप में मामला दर्ज किया है। विदेशी जमाती जाे क्वारेंटाइन पीरियड पर हैं, इनके आसपास पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है, ताकि यह आरोपी भागने की कोशिश न करें। एसपी अभिषेक जोरवाल ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह धाराएं लगी आरोपियाें पर

{ धारा 269, जिसका अर्थ है किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया लापरवाही भरा काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इसके तहत अपराधी को 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।

{ धारा 270, जिसका अर्थ है किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या नुकसानदेह काम जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। इसके तहत 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। धारा 270, जिसमें इस्तेमाल किया घातक या नुकसानदेह शब्द ये दर्शाता है कि आरोपी ने जानबूझकर कदम उठाया है।

{ धारा 271, जिसमें क्वारेंटाइन के नियम की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान है। यह वह प्रावधान है, जो जब लॉकडाउन ऑपरेशन में हो, तब लागू हो सकता है। इसके तहत 6 महीने तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

सभी जमाती इस समय क्वारेंटाइन, क्वारेंटाइन पीरियड समाप्त होते ही होगी गिरफ्तारी, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी



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