कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल से बुक डिपो, एयरकंडिशनर, कूलर-पंखों की बिक्री व मरम्मत करने वाली दुकानों को खोलने के लिए दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब ये दुकानें लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बंद रखी जाएंगी। जिला उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि लॉकडाउन में कुछ आवश्यक व अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को 20 अप्रैल से सशर्त आंशिक छूट देने की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत दी गई थी। इनमें बुक डिपो द्वारा स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण तथा एयरकंडिशनर्स, कूलर-पंखों आदि की बिक्री व मरम्मत करने वाली दुकानों को भी सशर्त खोलने की छूट देने की घोषणा की गई थी।
लेकिन अब हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर यह छूट वापस लेने के आदेश दिए हैं।
डीसी ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 19 अप्रैल को जारी पत्र के पैरा 8 में बुक डिपो तथा एयरकंडिशनर्स, कूलर-पंखों आदि की बिक्री व मरम्मत करने वाली दुकानों को खोलने की छूट को वापस लेते हुए अब इन्हें अगले आदेशों तक लॉकडाउन के कारण बंद अन्य प्रतिष्ठानों की भांति बंद रखने के आदेश दिए जाते हैं। आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी।
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