वार्ड 2 की पूर्व पार्षद दर्शना मेहता ने रेहड़ी वालों को सब्जी बेचने की परमिशन जारी कर दी। जबकि रेहड़ी से सब्जी व फ्रूट बेचने वालों की ऐसी परमिशन जारी करने की उनके पास कोई पावर नहीं थी। इस मामले में मार्केट कमेटी की सचिव आशा की शिकायत पर थाना बलदेव नगर में पूर्व पार्षद दर्शना मेहता व सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले हीरा नगर के बलबीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
यह मामला तब सामने आया जब बलदेव नगर थाना के सब इंस्पेक्टर राधेश्याम सब्जी व फ्रूट बेचने को लेकर रेहड़ी वालों की परमिशन चेक कर रहे थे। गीता नगरी में सब्जी बेच रहे हीरा नगर निवासी बलबीर ने पूर्व पार्षद की अनुमति वाला सर्टिफिकेट दिखाया। जिस पर पूर्व पार्षद के अंग्रेजी में हस्ताक्षर के साथ उनकी मुहर लगी हुई थी। पुलिस यह मामला मार्केट कमेटी सचिव आशा के संज्ञान में लेकर आई। मंडी सचिव ने उनके कार्यालय से इस प्रकार की परमिशन जारी नहीं किए जाने की बात कही।
मार्केट कमेटी सचिव आशा के मुताबिक जब यह मामला संज्ञान में लेकर आई तो पूर्व पार्षद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शिकायत की गई थी। पुलिस ने इस मामले में लॉकडाउन तोड़ने, दूसरों की जान जोखिम में डालने व झूठा प्रमाण पत्र जारी करने की धाराएं लगाई हैं। इधर, पूर्व पार्षद के बेटे राजेश मेहता का कहना है कि हम किसी को परमिशन जारी नहीं करते, कई बार लोग अपने रिहायश संबंधी दस्तावेज पर साइन करवा ले जाते हैं। लॉकडाउन के बाद इस मामले में पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा जाएगा।
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