जिला प्रशासन ने झूठी अफवाहों व भ्रामक प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नोडल अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट कपिल कुमार की शिकायत पर अम्बाला सिटी पुलिस ने महादेव बाय मोहन लाल वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भ्रामक खबर फैलाने वाले के विरूद्ध धारा 188 व 505 (11) आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नोडल अधिकारी कपिल कुमार ने बताया कि डीसी के संज्ञान में आया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत तरह की अफवाहों को प्रचारित किया जा रहा है। जोकि पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। अम्बाला में डीसी अथवा डीसी कार्यालय द्वारा मुस्लिम अथवा किसी भी समुदाय के लोगों से संबंधित कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की गई। इसी के तहत जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।
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