गोबिंदपुरी रोड पर अंधड़ व बरसात के बाद एक पेड़ गिर गया, वहीं तीन की जड़ें उखड़ गईं। इन्हें रोपित करने के बाद से देखरेख कर रही एचईएस (हरियाणा एंवायरन्मेंटल सोसाइटी) का आरोप है कि यहां नगर निगम के टाइल बिछाने के काम से यह हालत हुई। जेसीबी व अर्थमूविंग मशीनों से खुदाई कर पेड़ों की जड़ें छलनी कर दीं, जिससे एक पेड़ गिर गया व तीन पेड़ गिर सकते हैं।
एचईएस के प्रेसिडेंट एवं ग्रीनमैन से प्रसिद्ध प्रो. एसएल सैनी ने कहा कि निर्माण कार्यों के नाम पर काटे जा रहे पेड़ या उनकी जड़ें छलनी कर तूफान में गिरा मान लेने का सिलसिला देख 25 जुलाई 2019 को डीसी मुकुल कुमार से मिल सुझाव पत्र दिया था। इसके बाद 10 दिसंबर को डीसी की मध्यस्थता से नगर निगम अधिकारियों से हुई मीटिंग में इस बारे में निर्देश जारी हुए। बावजूद इसके नगर निगम के निर्माण कार्यों में सड़क किनारे खड़े पेड़ों को सुरक्षित रखने की कोई पॉलिसी नहीं है। अब भी पहले की तरह एचईएस के लगाए दो से तीन दशक पुराने समेत नए पेड़ नाले तो कभी टाइल वर्क में जेसीबी व अर्थमूविंग मशीनों से गिराए जा रहे हैं या जड़ें उखाड़ी जा रही हैं, जो तेज हवा चलने पर गिर रहे हैं। इसी तरह गोबिंदपुरी रोड पर एक पेड़ गिर गया और तीन की जड़ें खोखली कर दीं, वह भी गिर सकते हैं।
डीसी समेत निगम मेयर व कमिश्नर को दी शिकायत| सैनी ने कहा कि गोबिंदपुरी रोड पर गिरे पेड़ व बाकी पेड़ों की जड़ें छलनी करने के संबंध में डीसी समेत नगर निगम मेयर व कमिश्नर को शिकायत कर दी है। उनकी मांग है कि जिस किसी स्तर पर भी लापरवाही बरती गई, उसकी जांच कर संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी जगाधरी रोड पर 237 की संख्या बताकर 518 पेड़ काट दिए गए और फिर गोबिंदपुरी रोड पर 180 पेड़ काट दिए। यही काम गोबिंदपुरी रोड पर टायल बिछाने का काम में
चल रहा है।
लोकायुक्त से थे केस दर्ज कराने के आदेश, निगम ने नहीं कराया केस
सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के बाद नगर निगम एरिया में काटे जा रहे पेड़ों का मामला 2016 में पंचकूला लोकायुक्त में भी डाला था। इस केस नंबर-14 में तीन साल से सुनवाई चल रही है। इस दौरान लोकायुक्त से नगर निगम को पेड़ काटे जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से एक भी केस दर्ज नहीं कराया गया। जबकि लगातार पेड़ गिर रहे हैं और काटे जा रहे हैं।
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