नाबालिग से छेड़छाड़ दोषी को सात साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

दोषी ने 11 नवंबर 2018 की रात को दिया था वारदात को अंजाम

पाक्सो की स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।

लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि दस साल की बच्ची अपनी मौसी के यहां आई हुई थी। वह 11 नवंबर 2018 की रात करीब दो बजे भाई और मामा के पास ही चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान सेहतपुर कॉलोनी में रहने वाला सरोज नामक व्यक्ति वहां पहुंचा और बच्ची को अकेला देख उसकी चारपाई पर लेट गया और छेड़छाड़ करते हुए कपड़े उतारने लगा। इस हरकत से डरी-सहमी बच्ची ने जब शोर मचाया तो वहीं पास में सो रहे मामा व भाई ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना देकर उसे सौंप दिया। चाइल्ड लाइन की शिकायत पर महिला थाना सेक्टर 16 ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा ने मुल्जिम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई।



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