
लाॅकडाउन तक साेशल डिस्टेंसिंग सहित काेराेना से बचाव के पूरे प्रबंध काे लेकर नियम व शर्ताें काे पूरा करने वाली जिले की केवल 6 इंडस्ट्रीज काे बुधवार तक अनुमति मिल पाई है। इसमें एक ग्वार गम की फैक्टरी, एक दवाइयाें व एक ऑक्सीजन गैस सप्लाई तथा बाकी दाे फूड प्राेडक्ट व एक एग्राे से संबंधित इंडस्ट्रीज हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने वाली 275 इंडस्ट्रीज थीं। इनमें से 56 इंडस्ट्री के आवेदन रद्द किए गए हैं। स्क्रूटनी करने वाली कमेटी काे इनके आवेदन में खामियां मिली हैं यानी इनके डाॅक्यूमेंट नाॅर्म के हिसाब से पूरे नहीं हैं। जिन इंडस्ट्री काे खाेलने की अनुमति मिली है उनमें एक इंडस्ट्री रूरल एरिया में है तथा बाकी इंडस्ट्री सेक्टर 27-28 इंडस्ट्रियल एरिया में हैं।
करीब 73 पास जारी किए गए
जिला प्रशासन के अधिकारियाें ने बताया कि फिलहाल जिन 6 इंडस्ट्रीज काे मंजूरी दी गई है। ये वे इंडस्ट्री है जिनमें 25 कर्मचारियाें तक की क्षमता है। इन इंडस्ट्रीज ने नियम के हिसाब से शर्तें पूरी की हैं। जिन्हें करीब 73 पास जारी किए गए हैं। काम करने वाले कर्मचारी शिफ्ट में काम करेंगे, साेशल डिस्टेंस रखेंगे। सेनेटाइजर मास्क व ग्लव्ज का यूज करेंगे।
एचपी काॅटन काे अनुमति के आसार
जिला प्रशासन के सूत्राें की मानें ताे एचपी काॅटन काे चालू करने की अनुमति के अासार बनते दिख रहे हैं। जबकि जिंदल इंडस्ट्रीज काे चालू करने के अासार लाॅकडाउन में फिलहाल कम दिख रहे हैं। क्योंकि नियम के हिसाब ये एचपी काॅटन मिल ताे रूरल एरिया में हैं। बाकी जाे इंडस्ट्री चालू नहीं की जा रही उनके आगे नियम अड़चन बन रहे हैं।
पोर्टल फाेरवर्ड का ऑप्शन ही नहीं था
डीआईसी के ऑनलाइन पाेर्टल पर जिन इंडस्ट्रीज ने आवेदन किया इस पाेर्टल में कुछ टेक्निकल दिक्कत थी। डीआईसी कार्यालय में खुलने वाले इस पाेर्टल पर कमेटी के पास एप्लीकेशन स्क्रूटनी करने के लिए फाेरवर्ड करने का ऑप्शन ही नहीं था। इसके कारण मंगलवार देर रात तक एक भी आवेदन की स्क्रूटनी नहीं हाे पाई।
- हमारे पास पिछले दाे दिन में 275 के करीब ऑनलाइन आवेदन आए थे। हमने इन्हें स्क्रूटनी करने वाली कमेटी के समक्ष रखा। इसके बाद कमेटी ने 6 काे चालू कराने काे लेकर अनुमति दी है।'' -आईएस गाेदारा, जीएम, डीआईसी हिसार।
फिर बदले नियम : बुक डिपो व पंखों की दुकानों सहित 4 श्रेणियों के काम में छूट
कोरोना के कारण लॉकडाउन के बीच पुस्तकों व पंखों की दुकानों सहित आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित चार नई श्रेणियों के कामों को करने की छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्र के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुछ नए कार्यों को लॉकडाउन से छूट देने की घोषणा की गई है। कृषि व बागवानी गतिविधियों के अंतर्गत बीज व बागवानी उत्पादों के कार्यों में लगे पैक हाउस, इंस्पेक्शन व ट्रीटमेंट सुविधाओं से जुड़ी आयात-निर्यात गतिविधियों, बागवानी व कृषि से संबंधित शोध कार्य में लगे संस्थानों, पौधारोपण व मधुमक्खी पालन से संबंधित वस्तुओं के इंटरस्टेट व इंट्रास्टेट मूवमेंट को लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार व्यावसायिक व निजी प्रतिष्ठानों की श्रेणी में विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पुस्तकों की दुकानों व पंखों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। व्यक्तिगत आवागमन की श्रेणी में भारतीय बंदरगाहों पर निर्धारित एसओपी के साथ साइन-ऑन व साइन-ऑफ जैसी गतिविधियों तथा वन विभाग को पौधारोपण व वन संवर्धन जैसी गतिविधियों के लिए लॉकडाउन से छूट दी गई है।
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