कोरोना संक्रमित किसान की पीजीआई में मौत होने की झूठी पोस्ट सोशल साइट पर डालने के आरोप में यशपाल खबरी लाल पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सिविल सर्जन डॉ. कुलदीप सिंह की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ झूठा बयान या अफवाह फैलाकर सार्वजनिक शांति के खिलाफ विद्रोह करने की गैर जमानती धारा 505 लगाई गई है। जिसमें तीन साल की सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
सिविल सर्जन ने इस मामले में एसपी को शिकायत की थी कि ठरवा गांव से इलाज के लिए पीजीआई में गया व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। जिसे 23 अप्रैल को कैंट सिविल अस्पताल से रेफर किया था। आरोपी ने अपनी फेसबुक आईडी पर इस मरीज की मौत को लेकर अफवाह फैला दी। जबकि मरीज पीजीआई में उपचाराधीन है। हालांकि, बाद में आरोपी ने पोस्ट को फेसबुक से डिलीट कर दिया। सिविल सर्जन ने पुलिस को वह वीडियो भी सौंपी जिसे आरोपी ने डिलीट करने से पूर्व फेसबुक पर चलाते हुए मरीज की मौत होने की बात कही थी।
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