दुकानों के बाहर नहीं होगी पार्किंग, फोर व्हीलर की नो एंट्री

कोरोना वायरस को लेकर दो माह से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब सोमवार से बाजार रोशन होगा और सभी दुकानें एक साथ बिना किसी बाधा के खुल पाएंगे। गृह मंत्रालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने लेफ्ट-राइट के आधार पर बाजार खुलने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब बाजार की सभी दुकानें एक साथ खुल पाएंगी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसके लिए हिदायतों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी जारी कर दी है। बाजार खुलने के बाद अब उम्मीद है कि कारोबार 50 करोड़ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बाजार 20 से 30 करोड़ के बीच ही कारोबार कर पाया है।
लॉकडाउन में पूरा बाजार बंद था और केवल मेडिकल, राशन, दूध की डेयरियां और पेट्रोल पंप संचालित करने की ही छूट थी। लेकिन लॉकडाउन 3.0 के शुरू होने पर जिला प्रशासन ने आंशिक रूप से दुकानें खोलने की छूट दी। इस दौरान पहले जहां एक ओर परमिट के बाद दुकानें खोलने की अनुमति दी गई।

दुकानदारों को इन हिदायतों का करना होगा पालन

  • किसी भी दुकान के बाहर वाहन पार्किंग नहीं की जा सकती।
  • बाजार में फोर व्हीलर लेकर नहीं प्रवेश कर सकते।
  • दुकान के बाहर दुकानदार कोई भी सामान नहीं रख पाएगा।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिला और 10 साल से छोटे बच्चे बाजार में नहीं आ पाएंगे।
  • बाजार में चेहरे पर मास्क लगाकर रखना होगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना किया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेसिंग की पालना करनी पड़ेगी।
  • पान, गुटखा, तंबाकू सार्वजनिक स्थानों पर खाना मना है।
  • दुकानों पर कम से 6 फीट का फासला होना जरुरी है। एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति दुकान में उपस्थित नहीं रह सकते।
  • मिठाई की दुकानों पर बैठकर खाना मना है। केवल होम डिलीवरी की जा सकती है।

अधिकारी करेंगे बाजारों का दौरा, नियमों की उल्लंघना पर एक्शन
डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान ने आदेश जारी किए हैं कि बाजारों में प्रशासनिक अधिकारी और ट्रेफिक पुलिस औचक निरीक्षण करते रहेंगे। इस दौरान नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकानदारों और बाजार में आने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रेफिक नियमों की पालना सख्ती से करनी पड़ेगी। पहली बार नियम तोड़ने पर चालान किया जाएगा उसके बाद यदि नियम दोबारा तोड़े गए तो दुकान को बंद करवा दिया जाएगा और लॉकडाउन तक सील कर दी जाएगी।

नाई की दुकानों के लिए हिदायतें

  • खार, सर्दी, खांसी और गले में दर्द वाले व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिल पाएगा।
  • घर पर जाकर नाई कटिंग नहीं कर पाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के भीतर आने वाले व्यक्ति भी नाई की दुकान पर नहीं जा पाएंगे।
  • क्लाइंट की एंट्री के लिए अपॉइंटमेंट या टोकन सिस्टम को अपनाना होगा। फिक्स्ड टाइमिंग होनी चाहिए
  • दुकान में प्रवेश के समय हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए।
  • नाई को ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, हेड कवर, एेप्रन और दस्ताने पहनें होने चाहिए।
  • प्रत्येक ग्राहक के लिए डिस्पोजेबल टॉवल/पेपर शीट का उपयोग करना होगा।
  • 30 मिनट के लिए उपकरणों को सेनेटाइज करना होगा।
  • स्टाफ को हर हेयर-कट/शेव और अन्य सर्विस आदि के बाद अपने हाथों को सैनिटाइजर करना होगा।
  • दुकान में बैठने के लिए पर्याप्त अंतर (कम से कम 1 मीटर) रखा जाएगा।
  • सभी ग्राहक और कर्मचारी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे।


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Parking will not be done outside shops, no entry of four wheeler


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