लॉकडाउन के बावजूद विश्वकर्मा नगर में चल रही थी प्रिंटिंग प्रेस, पुलिस ने छापा मार बंद कराया काम


देशभर में घोषित हुए लॉकडाउन के बावजूद मंगलवार टांगरी बांध के साथ विश्वकर्मा नगर में प्रिंटिंग प्रेस खोलकर कर्मचारियों से काम करवा रहे मालिक पर महेशनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महेशनगर थाने के एसएचओ रजनीश ने बताया कि पुलिस ने फॉरच्यून प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अमित अरोड़ा पर महामारी नियंत्रण कानून 1897 की उल्लंघना के आरोप में धारा 269 व 270 और धारा 144 तोड़ने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है।

महेशनगर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्रिंटिंग प्रेस मालिक द्वारा घर में ही बनी इस प्रेस को खोलकर यहां पर कर्मचारियों से कामकाज करवाया जा रहा है। पुलिस ने छापा मारा तो वहां मालिक व 5 कर्मचारी छपाई कर रहे थे। कार्रवाई की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी भी कराई गई। प्रेस को बंद कराया गया। इसके बाद पुलिस यहां काम कर रहे कर्मचारियों को महेशनगर थाने ले गए। प्रेस मालिक अमित अरोड़ा ने बताया कि उसके पास सेनिटाइजर लेबल की छपाई का आॅर्डर था। मगर पुलिस ने जांच के बाद अमित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

तीनों धाराओं और कानून काे समझें...

धारा 188 : यह धारा तब लागू की जाती है जब जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू विधान या आदेश का उल्लंघन किया जाता है। प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, उसकी कोई इसकी अवमानना करता है तो धारा 188 के तहत कार्रवाई होती है। इसमें एक से छह माह के कारावास या जुर्माना का प्रावधान है।

लॉकडाउन में भी लालकुर्ती में खोला होटल सुपर फाइन, संचालक पर केस

अम्बाला | लॉकडाउन में होटल खोलने पर लालकुर्ती कैंट के सुपर फाइन होटल के मालिक करुण वीर के खिलाफ धारा 188 की उल्लंघना करने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी होटल मालिक के खिलाफ कॉलोनी के लोगों ने एकजुट होकर विरोध किया था। इसके अलावा चाैकी पुलिस काे बुला कर जब हाेटल चेक किया गया ताे एक युवक अाैर महिला हाेटल से निकली थी। हाेटल मालिक के खिलाफ किसी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इसलिए देर रात को पुलिस चौकी में तैनात पुलिसकर्मी राकेश कुमार की शिकायत पर होटल मालिक के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज किया गया है। पुलिस की मानें तो 31 वर्षीय महिला पहले लालकुर्ती में दूसरे होटल में 26 वर्षीय युवक के साथ ठहरी हुई थी। इसके बाद महिला सुपर फाइन होटल में शिफ्ट हो गई थी। यह होटल लालकुर्ती के बीच बाजार में बना हुआ है। इसलिए कॉलोनी के लोगों ने युवक और महिला को होटल में जाते देख कर विरोध करना शुरू कर दिया।

धारा 270 : द्वेषपूर्ण कार्य से जिससे किसी के जीवन के लिए संकट खड़ा हो और रोग के फैलने की संभावना बढ़ जाए हो और जिसे जानबूझ कर किया गया हो, साथ ही यह मानने का आधार हो कि उसने जानबूझ कर किसी के जीवन के लिए रोग का संक्रमण फैला कर संकट खड़ा किया है, वह दोषी माना जाता है। उसे दो साल जेल हो सकती है।


धारा 269 : जो कोई कानून के खिलाफ या नियमों की अवहेलना कर ऐसा कोई काम करेगा जिससे कि किसी संक्रमण या बीमारी से जनता के जीवन के लिए संकट खड़ा हो सकता है, उसे छह महीने तक की जेल व जुर्माना हो सकता है।


अम्बाला | महेशनगर थाने में कान पकड़ते प्रिंटिंग प्रेस से पकड़े गए कर्मचारी।

अम्बाला | कैंट के फ्लाईअाेवर के नीचे लाइनाें में खड़े हाेकर वाहनाें काे राेकते पुलिस कर्मी।



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Ambala News - haryana news printing press running in vishwakarma nagar despite lockdown police raids stopped work
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