घर से बाहर निकलने पर अब हर व्यक्ति को पहनना होगा मास्क : सोनूराम

एसडीएम सोनू राम ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, अधिकारी को कहीं भी किसी भी कार्य के लिए कहीं बाहर जाते समय कपड़े से बने थ्री प्लाई मास्क को पहनना जरूरी है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार भी दिए गए हैं।
उन्होंने सोमवार को कहा कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए उपमंडल प्रशासन द्वारा सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सरकार द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है इसलिए किसी भी जरुरी कार्य के दौरान घर से बाहर जाते समय या फिर सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी इन आदेशों की अवहेलना करते पाया गया तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नियमों की उल्लघंना करने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी जरूरी कार्य के लिए बाजार, सार्वजनिक स्थल, गली, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि में जाते समय अपने मुंह पर थ्री प्लाई या फिर कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ अपने निजी या सरकारी वाहन को चलाते समय, किसी साइट, कार्यालय व अन्य कार्यस्थल पर काम करते समय, किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा किसी मीटिंग, भीड़ को अटेंड करते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ये मास्क केमिस्ट या होममेड वॉशेबल मास्क के साथ मानक मास्क हो सकते हैं। पुन: प्रयोग के लिए इन्हें धोकर सेनिटाइज करें। उन्होंने कहा कि पिहोवा उपमंडल के सभी विभागाध्यक्ष भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के कर्मचारी भी मास्क पहनकर ही कार्यालय में आएं। अगर कोई भी आमजन, अधिकारी, कर्मचारी इन आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा (48 ऑफ 1860) के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई होगी।

कपड़े का मास्क कम से कम तीन प्लाई का हो: राजेश
इस्माइलाबाद के बीडीपीओ राजेश शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर जिले में बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने यहां बीडीपीओ कार्यालय में बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर सभी ग्राम सचिवों व सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। घर पर बना मास्क कम से कम कपड़े की तीन प्लाई का बना होना चाहिए। इसके अलावा कार्यालय में आने वाले सभी कर्मचारियों को भी मास्क पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाले का चालान करने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।



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Everyone should wear a mask when they get out of the house: Sonuram


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