
हुड्डा सरकार में भर्ती हुए बर्खास्त 1983 पीटीआई को गेस्ट टीचरों की तर्ज पर एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इन पीटीआई को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। जिसमें सीएम के प्रधान सचिव आरके खुल्लर, करनाल से सांसद संजय भाटिया और सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी को शामिल किया गया है।
यह हायर लेवल की कमेटी कर्मचारियों की सदस्यीय कमेटी के साथ रणजीत सिंह की चंडीगढ़ स्थित आवास पर बातचीत कर चुकी है। इसमें गेस्ट टीचर की तर्ज पर इन्हें एडजस्ट करने को लेकर चर्चा हुई है। कर्मचारियों से कहा कि वे खुद ही ड्राफ्ट तैयार कर लें। ड्राफ्ट तैयार भी हो चुका है, लेकिन कर्मचारी पहले अपनी बहाली का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उनसे करनाल में वार्ता भी होगी।
बता दें कि गेस्ट टीचर के लिए भी सरकार विधानसभा के सत्र में विधेयक लेकर आई थी, इसके अनुसार वे रिटायरमेंट की 58 साल की उम्र तक नौकरी पर बने रहेंगे। बिजली मंत्री एवं कमेटी अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि कमेटी का गठन हाे चुका है। एक बार कर्मचारियों से बातचीत भी हो चुकी है। जल्द ही उन्हें दोबारा बातचीत की जाएगी।
हरियाणा शारीरिक शिक्षा अध्यापक संघ के प्रदेश संरक्षक राजेश ढांडा का कहना है कि हम सरकार से विधानसभा में उनकी बहाली के लिए विधेयक लाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। साथ ही सभी लोकसभा और राज्यसभा के 15 सांसदों को ज्ञापन दिए जाएंगे।
कर्मचारियों की 11 सदस्यीय कमेटी में ये हैं शामिल : कर्मचारियों की 11 सदस्यीय कमेटी में जगबीर मलिक, राजेश ढांढा, नवीन मलिक, रविंद्र चौहान, गुरदेव सिंह, श्रीभगवान, सत्यनारायण, बृजेश, सुनील दत्त, कमला और कविता को शामिल किया गया है। कमेटी सदस्यों का कहना है कि उन्हें दोबारा से नौकरी पर बहाल किया जाए। साथ ही जिन मृत पीटीआई के परिजनों की वित्तीय सुविधा बंद की गई है, वह भी दोबारा जारी की जाए।
वर्ष 2006 में हुई थी भर्ती
हुड्डा सरकार में मई 2006 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 1983 पीटीआई की भर्ती निकाली गई थी। इसके बाद 2008 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तो कई बार चयन प्रक्रिया बदली गई। आखिरकार 2010 में इंटरव्यू के आधार पर भर्ती हुई। परंतु मामला हाई कोर्ट में चला गया। वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और भर्ती की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कार्ट ने भर्ती रद्द करने के आदेश दिए। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी पीटीआई को बर्खास्त कर दिया।
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